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गरीबों को वित्तिय सुरक्षा देती हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जानें इनमें क्या है अंतर

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना इंश्‍योरेंस स्‍कीमें हैं. केंद्र सरकार की ये दोनों स्कीमें गरीबों को वित्‍तीय सुरक्षा देती हैं. इन दोनों के योजनाओं बीच अंतर को समझना जरुरी है ताकि अपनी जरुरत के हिसाब से सही योजना का चुनाव कर लिया जाए. अक्सर लोग इन दोनों योजनाओं में अंतर नहीं समझ पाते हैं.

इंश्योरेंस : प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना लाइफ इंश्‍योरेंस है जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्‍सीडेंट कवर है.

प्रीमियम : प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सालाना 12 रुपये प्रीमियम है. प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना में प्रीमियम सालाना 330 रुपये है.

उम्र : प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 साल से 70 साल के लोग पात्र हैं. प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना के लिए पात्रता की आयु 18 साल से 50 साल है.दोनों योजनाओं के लिए ऑटो-डेबिट फैसिलिटी के साथ बैंक अकाउंट होना जरूरी है.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना : पॉलिसीधारक की किसी हादसे में मौत होने पर बीमित रकम का भुगतान नॉमिनी या उसके परिवार को होता है.रोड एक्सीडेंट या अन्‍य हादसे में पॉलिसीधारक की मौत होने की स्थिति में परिवार या नॉमिनी को दो लाख रुपये मिलते हैं. पॉलिसीधारक दुर्घटना में अगर आंशिक रूप से विकलांग होता है तो उसे एक लाख रुपये मिलते हैं.ऐसे किसी हादसे में स्‍थायी रूप से विकलांग होने पर पॉलिसीधारक को दो लाख रुपये ही मिलते हैं.

प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना : इसमें 2 लाख रुपये का कवर है. पॉलिसीधारक की मौत हो जाने पर यह रकम नॉमिनी को मिलती है.

बीमा की अवधि : प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 70 साल की उम्र तक व्‍यक्ति बीमित रहता है. जीवन ज्‍योति बीमा योजना में 55 साल यह कवर मिलता है.

वेटिंग पीरियड : प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कोई वेटिंग पीरियड नहीं है. प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना में एक्‍सीडेंट में मौत होने पर तो कोई वेटिंग पीरियड नहीं है. प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना में प्राकृतिक मौत के लिए 45 दिन का वेटिंग पीरियड है.

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