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Twisha Sharma Suicide Case: पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, CBI ने जमानत का किया विरोध

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भोपाल। बहुचर्चित त्विशा शर्मा आत्महत्या मामले में पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकल पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में सीबीआई ने जमानत देने का विरोध किया। एजेंसी ने लिखित आपत्ति दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने एक सप्ताह की मोहलत दे दी।

CBI ने मांगा एक सप्ताह का समय

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई गई। हालांकि, विस्तृत लिखित जवाब पेश करने के लिए जांच एजेंसी ने समय मांगा।

हाईकोर्ट ने सीबीआई को एक सप्ताह के भीतर लिखित आपत्ति पेश करने का निर्देश दिया है। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। फिलहाल कोर्ट ने गिरिबाला सिंह को जमानत के मामले में कोई राहत नहीं दी है।

बहू की आत्महत्या मामले में दर्ज है केस

बताया गया कि बहू की आत्महत्या के मामले में गिरिबाला सिंह और उनके बेटे के खिलाफ भोपाल के कटारा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले में भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय ने पहले गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी थी।इसके बाद मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने पूर्व में उनकी अग्रिम जमानत निरस्त कर दी थी।

दोबारा हाईकोर्ट पहुंचीं गिरिबाला सिंह

अग्रिम जमानत निरस्त होने के बाद अब गिरिबाला सिंह की ओर से हाईकोर्ट में दोबारा जमानत याचिका दाखिल की गई है। मंगलवार की सुनवाई में सीबीआई ने इसका विरोध किया।

लिखित आपत्ति के लिए समय दिए जाने के चलते कोर्ट ने फिलहाल जमानत याचिका पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। अब सीबीआई का जवाब दाखिल होने के बाद अगली सुनवाई में मामले पर आगे की कार्रवाई होगी।