धमतरी। जिले में कोविड-19 के प्रकरणों में लगातार आ रही कमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सार्वजनिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों में छूट दी है. इस कड़ी में जिले में रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन एवं नाइट कर्फ्यू को आगामी आदेश तक शिथिल किया गया है.
रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू में ढील देने के साथ ही जिले के नगरीय निकाय धमतरी के तहत प्रत्येक मंगलवार को व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगी. इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, पीडीएस, सब्जी, फल दुकान, दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर, होटल, रेस्टोरेंट तथा केवल विवाह प्रयोजन के लिए मैरिज हॉल और अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं की अनुमति होगी.
जिला दण्डाधिकारी पीएल एल्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन 12 जून को दिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए उक्त आदेश दिए हैं. इस दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू रहेगी.
यह भी पढ़ें- भूपेश सरकार का बड़ा एक्शन, एथेनॉल प्लांट को लेकर भी बड़ा फैसला
One Comment
Comments are closed.