छत्तीसगढ़ में महिला जनप्रतिनिधियों के ‘प्रतिनिधि पति’ पर रोक, सरकार ने जारी की अधिसूचना

० पति, बेटे-बेटी, भाई-बहन समेत करीबी रिश्तेदार नहीं बन सकेंगे महिला पार्षद या जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि अथवा समन्वयक रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के परिजनों के प्रतिनिधि या समन्वयक के रूप में काम करने पर रोक लगा दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर नियमों में संशोधन किया है। नियम में जोड़ा गया नया प्रावधान राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक (लोकसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्देशन हेतु अर्हताएं) नियम, 2022 में संशोधन किया है। नियम 3 के बाद नया नियम 4 जोड़ा गया है। इसके तहत किसी […]