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हिट एंड रन के नए कानून को लेकर ड्राइवरों की हड़ताल आज भी जारी, पेट्रोल की मारामारी जारी

Bhopal: Bus and taxi drivers protest during their strike over the “stringent provisions” under proposed legislation on hit-and-run cases under Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, in Bhopal, Monday, Jan 1, 2024. (PTI Photo)(PTI01_01_2024_000115B)

रायपुर। हिट एंड रन के नए कानून को लेकर जहां सोमवार को प्रदेश भर सवारी और मालवाहकों के पहिये थमे रहे तो वही आज दूसरे दिन यानी मंगलवार को भी ड्राइवर्स हड़ताल पर होंगे। जाहिर है परिवहन संघ के इस फैसले से आम लोगों को आज फिर कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। देशव्यापी इस हड़ताल से देशभर में अफरा तफरी का माहौल है। नए क़ानून की पेचीदगी से नाराज ड्राइवर संघ ने पूरी तरह काम बंद करते हुए सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। देखना होगा कि सरकार की तरफ से अब इस पूरे मसले पर क्या जरूरी कदम उठाये जाते है।

अधिकतर देखा गया है कि कोई भी ट्रक या डंपर चालक किसी भी व्यक्ति को कुचलकर भाग जाता था अगर पुलिस उसको पकड़ लेती थी तो थाने से ही जमानत हो जाती थी। इसके अलावा 2 साल कैद का भी प्रावधान था, लेकिन सरकार ने इस कानून को संशोधित कर दिया है। हिट एंड रन मामले में अब वाहन चालक को 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा 7 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। सरकार के इस फैसले के बाद पूरे देश के ट्रक और डंपर चालक परेशान है। इनका कहना है कि यह सरासर गलत है। सरकार को यह कानून वापस लेना होगा। पेट्रोल पम्पों में भारी भीड़ उमड़ी हुई है।

 

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