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नहीं मिला है टैक्स रिफंड, जानें क्या हो सकती है वजह?

क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है और अभी तक आपको रिफंड नहीं मिला है. टैक्स रिफंड में मिलने में देरी की कई वजहें हो सकती हैं.

आम तौर पर रिटर्न सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस होने के कुछ ही समय बाद रिफंड मिल जाता है लेकिन अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कोई गलती हुई है तो आपके बैंक खाते में इसे क्रेडिट होने में देरी होती है.

इनकम टैक्स के मुताबिक कर निर्धारण वर्ष ( Income tax assesment year) 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न CPC 2.0 के जरिए प्रोसेस किया जा रहा है. इस वजह से रिफंड में देरी हो हो सकती है.

अगर रिफंड मिलने में देर हो रही है तो इसकी कुछ वजह हैं. कोविड-19 की वजह से विभाग के कामकाज में दिक्कत आ रही है.. इसके अलावा ITR की तेजी से प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है. इस टेक्निकल अपग्रेड के कारण इनकम टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है. हालांकि विभाग पूरी तेजी से प्रोसेसिंग के काम में लगा है.

कई वजहों से टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है. अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त गलत या अधूरी जानकारी दी है तो रिफंड मिलने में देर हो सकती है. अगर आपने बैंक IFS कोड देने में गलती है या बैंक अकाउंट नंबर गलत भरा है तो रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. कई बार जरूरी डॉक्यूमेंट न देने की वजह से भी टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है. अगर आईटीआर भरने की आखिरी तारीख के बाद रिफंड में मिलने में देरी होती है तो टैक्स डिपार्टमेंट आपको 6 फीसदी की दर से ब्याज देता है.

इनकम टैक्‍स रिफंड की रकम अगर 100 रुपये से कम है तो यह आपका रिफंड आपके बैंक खाते में क्रेडिट नहीं होगा. टैक्‍स की यह रकम भविष्‍य में इनकम टैक्‍स रिफंड की राशि में एडजस्‍ट कर दी जाएगी. अगर आईटीआर फाइल करने से पहले देय टैक्‍स की रकम 100 रुपये से कम है तो इसे पे कर देना चाहिए. ऐसा न होने पर आईटीआर फाइल नहीं हो पाएगा.

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