Close

आसाराम बापू को शिष्या से बलात्कार करने के जुर्म में कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

गांधीनगर। स्वयंभू संत आसाराम को एक शिष्या के साथ बलात्कार के जुर्म में गुजरात के गांधीनगर स्थित सत्र अदालत ने आज उम्र कैद की सज़ा सुनाई है. सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डीके सोनी ने वर्ष 2013 में दर्ज इस रेप केस में आसाराम पर 23 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है. वहीं पीड़िता को 50 हजार रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को आसाराम को दोषी पाया था, जबकि आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.

वर्ष 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, आसाराम ने वर्ष 2001 से 2006 के बीच सूरत की रहने वाली महिला से कई बार बलात्कार किया, जब वह शहर के बाहरी इलाके मोटेरा में स्थित उसके आश्रम में रहती थी. अदालत ने सोमवार को इस मामले में आसाराम को दोषी ठहराया था, हालांकि सज़ा पर फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था.

 

scroll to top