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इनकम टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी, हर हाल में 90 दिन के भीतर मिल जाएगा रिटर्न

इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को अब रिफंड के लिए 90 से ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. अगर आपने सही इनकम टैक्स रिटर्न भरा है और आपकी आय से जुड़े सभी आंकड़ें सही हैं तो रिटर्न भरने के 90 दिनों के अंदर आपके खाते में रिफंड क्रेडिट हो जाएगा. अगर आपने सारे दस्तावेज जमा कर दिए हैं और वे सही हैं तो आपका रिफंड 90 दिनों के अंदर मिल जाएगा.

इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गड़बड़ी है और या किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो विभाग को आईटी रिटर्न की जांच प्रक्रिया नौ महीने के भीतर पूरी करनी होगी. इस समय यह प्रक्रिया एक साल में पूरी करनी होती है. लेकिन इस बार के बजट में कहा गया है कि यह प्रक्रिया नौ महीने में पूरी होनी चाहिए. सरकार का मानना है कि इससे टैक्स संबंधित मामले जल्दी सुलझेंगे और टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा.

कई वजहों से टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है. अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त गलत या अधूरी जानकारी दी है तो रिफंड मिलने में देर हो सकती है. अगर आपने बैंक IFSC कोड देने में गलती की है या बैंक अकाउंट नंबर गलत भरा है तो रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. कई बार जरूरी डॉक्यूमेंट न देने की वजह से भी टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है. अगर रिफंड में देरी होती है तो टैक्स डिपार्टमेंट आपको 6 फीसदी की दर से ब्याज देता है.आयकर विभाग ने इस साल आईटीआर सिस्टम में एक टेक्निकल अपग्रेड करने का ऐलान किया है.आयकर रिफंड में देरी इसी वजह से हो सकती है. लेकिन अब विभाग ने कहा कि हर साल में 90 दिन में रिफंड मिल जाएगा.

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