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डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों की शिकायत के लिए होगा एक नंबर, RBI ने किया ऐलान

डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को मजबूती देने के लिए आरबीआई  24 घंटे चलने वाला हेल्पलाइन नंबर लाएगा.आरबीआई ने कहा है कि सितंबर 2021 तक पूरे देश में सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन लाई जाएगी ताकि कस्टमर विभिन्न डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट की जानकारी ले सकें और उनकी शिकायतें दर्ज करा सकें. वन नेशन, वन ओम्बुड्समैन योजना के तहत इस हेल्पलाइन पर डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहक अपने सवालों के जवाब पा सकेंगे. अगर डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों से जुड़ी कोई शिकायत होगी इस एक नंबर पर यह दर्ज कराई जा सकेगी. आरबीआई ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति के ऐलान के दौरान यह जानकारी दी.

आरबीआई के मुताबिक शिकायतों के निपटारे के लिए बैंकिंग, नॉनबैंकिंग फाइनेंस कंपनियों और डिजिटल ट्रांजेक्शन में तीन अलग-अलग डेडिकेटेड ओम्बुड्समैन बनाने की योजना है. अब तीनों को मिलाकर वन नेशन, वन ओम्बुड्समैन व्यवस्था लागू की जाएगी. इस पहल का मकसद ग्राहकों को शिकायत के लिए एक सिंगल सिस्टम उपलब्ध कराना है. आरबीआई इसके तहत जून 2021 तक इंटिग्रेटेड स्कीम ला सकता है. इससे ग्राहकों को शिकायत के लिए अलग-अलग नहीं एक सिंगल सिस्टम मिल जाएगा.

आरबीआई के मुताबिक अलग-अलग ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्‍टम के ऑपरेटर और पार्टिसिपेंट्स की ओर से मुहैया कराए जाने वाले प्रोडक्‍ट कई तरह की एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं. अक्सर इन एक्टिविटीज को आउटसोर्स किया जाता है. इसके पीछे कुशलता बढ़ाना और खर्च घटाना मंशा होती है. हालांकि, ऐसे आउटसोर्स की गई सेवाओं को देने वालों के लिए सिस्‍टम में खतरा भी बढ़ता है. ये साइबर सिक्‍योरिटी के जोखिम को बढ़ाती हैं. इस जोखिम को देखते हुए आरबीआई गाइडलाइंस जारी करेगा. आरबीआई के इस कदम को डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को मजबूत बनाने के लिए पहले उठाए जा चुके कदमों के हिस्‍से के तौर पर देखा जा रहा है.

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