Close

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, मिली अंतरिम बेल, असम नहीं ले जा सकेगी पुलिस

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष कोर्ट ने द्वारका अदालत से कहा है कि पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी जाए। अब असम पुलिस उन्हें असम नहीं ले जा सकती। केस की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

बता दें कि असम पुलिस के द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने का मामला उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली पहुंच चुका है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के साथ ही दो अन्य न्यायाधीश इसकी सुनवाई भी प्रारंभ कर चुके हैं पवन खेड़ा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं और सरकार की ओर से ऐश्वर्या भाटी पैरवी कर रहे हैं .

scroll to top