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इन उपायों से बचा सकते हैं आप अपना टैक्स, जानिए काम की खबर

अपनी गाढ़ी कमाई में से जब भी टैक्स चुकाने की बात आती है तो हर कोई तमाम तरह के निवेश के जरिए अपनी गाढ़ी कमाई को टैक्स के रूप में देने से बचने की कोशिश करता है. यहां हम आपको ऐसे ही 5 खर्चों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन पर आपको टैक्स में छूट मिलती है. तो आइए जानते हैं कि वे पांच तरह के खर्चे कौन-कौन से हैं, जिनसे आप टैक्स में बचत कर सकते हैं.

यह तो सभी को पता है कि बच्चों की ट्यूशन फीस पर टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन बहुत कम ही लोग यह जानते हैं कि अगर बच्चा प्ले स्कूल, प्री-नर्सरी और नर्सरी में पढ़ता है तो उसकी फीस पर भी टैक्स में छूट पाया जा सकता है. यह व्यवस्था 2015 में शुरू की गई थी. धारा 80सी के तहत आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए पर टैक्स छूट पा सकते हैं. हालांकि, यह फायदा सिर्फ दो बच्चों तक की फीस पर मिलता है. अ गर बच्चे जुड़वा हैं तो तीन बच्चों तक इसका फायदा लिया जा सकता है.

नया घर खरीदते वक्त आपको स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना पड़ता है. आप चाहें तो इन पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. यह फायदा भी धारा 80सी के तहत मिलता है. ध्यान रहे कि आप इस तरह का छूट उसी वित्त वर्ष में क्लेम करके ले सकते हैं, जिस वित्त वर्ष में आपने घर खरीदा है.

अगर आपने किसी काम के लिए अथवा घर खरीदने के लिए अपने माता-पिता से लोन लिया है और उस पर ब्याज चुका रहे हैं, तो उन्हें दिए गए ब्याज पर भी आयकर में छूट का फायदा ले सकते हैं। 2 लाख रुपए तक की यह छूट धारा 24बी के तहत मिलती है. आपके पास माता-पिता को ब्याज चुकाने का प्रमाण होना जरूरी है.

अगर आप अपने माता-पिता के घर में रहते हैं और इसके लिए किराया चुकाते हैं, तो आप उस पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. यह फायदा आप सेक्शन 10(13ए) के तहत ले सकते हैं। इसके तहत आप कंपनी की तरफ से मिले एचआरए या बेसिक सैलरी का 50 फीसदी या अपनी सैलरी के 10 फीसदी से अधिक जितना आपके रेंट दिया है, उसमें जो भी कम हो, उतना क्लेम कर सकते हैं.

यह तो हम सभी जानते हैं कि बुढ़ापे में बीमारियां अधिक घेरती हैं और इलाज में ज्यादा खर्च होता है. अगर आप इन खर्चों को उठाते हैं तो आप उन पर टैक्स में छूट ले सकते हैं. यह छूट धारा 80डी के तहत मिलती है और इसके तहत आप 50 हजार रुपए तक के छूट का क्लेम कर सकते हैं.

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