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गांजा के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख का जुर्माना , बेमेतरा कोर्ट ने दिया फैसला

बेमेतरा।जिला बेमेतरा के थाना साजा क्षेत्र अंतर्गत अपने कब्जे में रखे गांजा के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एनडीपीएक्ट), बेमेतरा, पंकज कुमार सिन्हा ने सोमवार को निर्णय पारित करते हुए आरोपी वासिब बेग पिता कादर बेग, उम्र 19 वर्ष ग्राम थनौद, पुलिस चौकी अंजोरा, थाना पुलगांव, जिला दुर्ग (छग) हाल मुकाम-निवासी ग्राम कुथरेल थाना अंडा जिला दुर्ग (छ.ग.) को धारा 20 (ख) (पप) (ब) स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की दोषसिद्धि पर 10 (दस) वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सूरज कुमार मिश्रा ने पैरवी की।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 22 अक्टूबर 2022 को थाना साजा के निरीक्षक विवेक पाटले को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति सफेद हरा रंग कपड़े के झोला में गांजा लेकर दुर्ग तरफ से ट्रक से कोदवा चौक से उतरकर मोहभट्ठा की ओर से अवैध गांजा लेकर साजा की ओर आ रहा है। सूचना पर एक व्यक्ति ट्रक से उतरकर हरा सफेद रंग का झोला लिये पैदल मोहभट्ठा की ओर जाते हुये दिखाई दिया। जिसे रोककर पूछताछ किये जाने पर उसने अपना नाम वासिब बेग पिता कादर बेग, उम्र 19 वर्ष, निवासी थनौद पुलिस चौकी अंजोरा थाना पुलगांव, हाल मुकाम ग्राम कुथरेल, थाना अंडा जिला दुर्ग का होना बताया। वह अपने हाथ में हरा झोला रखा था। आरोपी की तलाशी किये जाने पर उसके कब्जे में 03 पैकेट में मादक पदार्थ गांजा 4 किलो 500 ग्राम मिला। इस प्रकरण में थाना मे एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू किया गया। वहीं इस प्रकरण मे सोमवार को कोर्ट ने निर्णय पारित करते हुए आरोपी को 10(दस) वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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