अगर आपने अभी तक अपना एडवांस टैक्स नहीं चुकाया हो तो यह आपके लिए आखिरी मौका है. आज यानी 15 मार्च 2022 को एडवांस टैक्स चुकाने की आखिरी डेडलाइन है. इसके बाद आपको एडवांस टैक्स चुकाने का मौका नहीं मिलेगा. बता दें कि एडवांस टैक्स टीडीएस से अलग होता है. गौरतलब है कि टैक्स नियमों के अनुसार हर वित्त वर्ष खत्म होने से पहले जिन लोगों की 10,000 रुपये से ज्यादा की सालाना टैक्स बनता है उन्हें ही एडवांस टैक्स जमा करना होता. सरकार ने वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए एडवांस टैक्स की सीमा 15 मार्च तय की थी. अगर आपने अभी तक एडवांस टैक्स नहीं जमा किया है तो आज आपके लिए आखिरी मौका है.
किन लोगों को भरना होता है एडवांस टैक्स?
आपको बता दें कि जिन लोगों की सालाना इनकम ज्यादा है और किराया, मेडिकल आदि के खर्चे पर टीडीएस कटने के बाद भी 10 हजार रुपये से ज्यादा टैक्स बन रहा है तो ऐसे लोगों को अपना एडवांस टैक्स जरूर भरना चाहिए. इसके साथ ही जो लोग खुद का काम करते हैं या फ्रीलांसर होते हैं उन्हें भी अपना एडवांस टैक्स जमा कर देना चाहिए. इसके लिए आप अपनी साल भर की कुल कमाई का टीडीएस कटने के बाद बचे हिस्से को कैलकुलेट करें. इसके बाद भी 10 हजार से ज्यादा का सालाना टैक्स बनने की स्थिति में तुरंत एडवांस टैक्स जमा कर दें.
साल में चार बार दे सकते हैं एडवांस टैक्स
आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को साल में चार बार एडवांस टैक्स चुकाने की छूट देती है. इसके लिए इनकम टैक्स ने साल में चार डेट को तय किया है. वह है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च. आप इनमें से किसी भी तारीख पर आपने टैक्स को चुका सकते हैं. अगर आपकी किराया, कैपिटल गेन आदि पर टैक्स की देनदारी बनती है तो आप इन चार में से किसी भी तारीख तक आपना एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं. ध्यान रखें कि अगर इस वित्तीय वर्ष का एडवांस टैक्स आपने नहीं चुकाया है तो आपको 15 जून में तीन महीने के 1 प्रतिशत जुर्माने के साथ जमा करना होगा.
इन लोगों को नहीं देना पड़ता है एडवांस टैक्स
आपको बता दें कि अगर आपकी सालाना इनकम पर टीडीएस काटने के बाद 10 हजार रुपये से कम की टैक्स की देनदारी बनती है तो आपको किसी तरह का एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा अगर आपको किसी तरह के एक्स्ट्रा बेनिफिट जैसे किराया या कैपिटल गेन नहीं मिलता है तो आपको ऐसी स्थिति में एडवांस टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है. ध्यान रखें कि अपने टैक्स की पूरी जानकारी आप फॉर्म 16 में दें.
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