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एटीएम से पैसे निकालते वक्त फंस गया है कैश तो जल्द करें यह काम! नहीं होगा कोई नुकसान

समय के साथ बैंकिंग व्यवस्था में बड़े बदलाव आ रहे है. अब लोग बैंक से पैसे निकालने की बजाए एटीएम कार्ड के जरिए पैसे निकाल रहे हैं. साथ ही कैशलेस ट्रांजैक्शन में भी पिछले कुछ सालों में तेजी देखी गई है. लेकिन, कई बार एटीएम से पैसे निकालते वक्त पैसे एटीएम में ही फंस जाते हैं. इस कारण कई बार लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है. ज्यादातर पैसे फंस जाने की स्थिति में लोग घबरा जाते हैं. अगर आपके साथ भी इस तरह की दिक्कत हो गई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एटीएम में पैसे फंस जाने की स्थिति में क्या करना चाहिए-

सबसे पहले बैंक को करें संपर्क

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार, अगर किसी एटीएम से पैसे निकालते वक्त पैसे फंस जाएं तो ऐसी स्थिति में ग्राहक को परेशान होने की जरूरत नहीं है. अकाउंट से पैसे कट जाने और कैश न मिलने की स्थिति में ग्राहक सबसे पहले अपने बैंक की नजदीकी शाखा में जाकर इस पूरी घटना की जानकारी बैंक को दें. अगर आपके पास बैंक में जाकर इस बात की जानकारी देने का समय नहीं है तो आप बैंक के द्वारा जारी किए गए कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें. इस पूरी घटना की जानकारी दर्ज कराएं. इसके बाद आपको 7 दिनों के अंदर अपने पैसे वापस मिल जाएंगे.

एटीएम ट्रांजेक्शन स्लिप जरूर रखें

एटीएम से पैसे निकालते वक्त अगर आपके अकाउंट से पैसे निकल जाए और कैश न मिले तो ऐसी स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप एटीएम से निकलने वाली ट्रांजेक्शन की पर्ची को संभालकर सबूत के तौर पर रख सकते हैं. अगर एटीएम स्लीप खत्म हो जाने के कारण आपको नहीं मिली है तो ऐसी स्थिति में बैंक से जाकर एटीएम ट्रांजेक्शन का बैंक ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट निकलवा लें. इस स्लीप में एटीएम मशीन की जानकारी होती है जिसे बैंक क्रांस वेरिफाई करेगा.

7 दिन में पैसे मिल जाएंगे वापस

RBI के नियमों के अनुसार अगर आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं लेकिन आपको एटीएम मशीन से कैश प्राप्त नहीं हुए हैं तो ऐसी स्थिति में बैंक कटे हुए पैसों को 7 दिनों के अंदर वापस कर देता है. अगर बैंक 7 दिन के अंदर पैसे नहीं वापस करता है तो 100 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन बैंक को जुर्माना देना होगा.

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