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फॉर्मेसी डिप्लोमा, डिग्री के फर्जीवाड़े में एक और आरोपी रमेश खटकड़ को हरियाणा से किया गिरफ्तार

रायपुर। फॉर्मेसी डिप्लोमा, डिग्री के फर्जीवाड़े में एक और आरोपी रमेश खटकड़ को पुलसि ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है। छ.ग. स्टेट फामेर्सी काउंसिल रायपुर से मेडिकल स्टोर्स संचालित करने हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से ड्रग लायसेंस प्राप्त करने हेतु फर्जी फामेर्सी डिग्री/डिप्लोमा लगाकर आरोपियों ने आवेदन किए थे। 28 आरोपी इस मामले में पाये गये हंै फर्जी। इस प्रकरण में संलिप्त 18 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने कहा कि प्रकरण में संलिप्त अन्य शेष आरोपियों की भी जल्द ही गिरफ्तारी की जायेगी। प्रार्थी डॉ. श्रीकांत राजिम वाले, छ.ग. स्टेट फामेर्सी काउंसिल रायपुर ने थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि फामेर्सी डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त करने वाले कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फामेर्सी काउसिंल रायपुर आनंद नगर में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं, जिस पर उसका पंजीयन विधिवत् किया जाता है, इसके पश्चात मेडिकल स्टोर्स संचालित करने हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से ड्रग लायसेंस प्रदाय किया जाता है। 2021 एवं 2022 में फार्मसी डिप्लोमा/ डिग्री को पंजीयन हेतु कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे आवेदन पत्रों से संलग्न फामेर्सी डिप्लोमा/डिग्री की जांच कराया गया। जांच के दौरान सनराईस युनिवर्सिटी बैगाड राजपुर राजस्थान से रमाकांत निषाद, शीतल कुमार महार, संजय कुशवाहा, सूरज कुमार अग्रवाल, ओ.पी.जे.एस युनिवर्सिटी चुरू राजस्थान से चन्द्रेश कुमार साहू, डामेश्वर कुमार साहू, श्रीधर युनिवर्सिटी पिलानी राजस्थान से रविन्द्र कुमार साहू, स्वामी विवेकानंद युनिवर्सिटी सागर म.प्र. से खेम लाल धीवर के फामेर्सी डिप्लोमा छत्तीसगढ़ स्टेट फामेर्सी काउंसिल रायपुर के समक्ष आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। उत्तर प्रदेश फामेर्सी कांउसिल लखनउ से रविन्द्र कुमार द्वारा फर्जी काउंसिल में पंजीयन की प्रमाण पत्र के साथ एनओसी प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत करना पाया गया। इसके साथ ही राजस्थान फामेर्सी काउंसिल जयपुर, सत्य साई युनिवर्सिटी सिहोर मध्य प्रदेश, मोनाद युनिवर्सिटी हापुर उ.प्र., जे.एस.युनिवर्सिटी शिकोटाबाद फिरोजाबाद उ.प्र. के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र जारी कराया गया है। इसी प्रकार अन्य आरोपियों द्वारा भी फर्जी प्रमाण पत्र को छत्तीसगढ स्टेट फामेर्सी काउंसिल रायपुर के समक्ष छल व बेईमानी पूर्वक अपने फायदे के लिए षडयंत्र पूर्वक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना पाया गया। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमाक 144/23 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पूर्व में प्रकरण में 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से फर्जी दस्तावेज जब्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा चुकी है।

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