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बिलासपुर हाईकोर्ट ने साइंस कॉलेज रायपुर में नए शिक्षा नीति पर लगाई रोक

बिलासपुर।बिलासपुर हाईकोर्ट ने शासकीय नागार्जुन साइंस कॉलेज रायपुर में लागू नए शिक्षा नीति पर रोक लगा दी है. साथ ही फेल विद्यार्थियों को द्वितीय सेमेस्टर के इंटरनल एग्जाम में सम्मिलित होने का आदेश देते हुए विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है.

दरअसल प्रदेश के ऑटोनोमस महाविद्यालयों ने पिछले दिनों प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों पर रविशंकर विश्वविद्यालय के नई शिक्षा नीति को ठीक परिणाम के पहले लागू कर दिया था, जिससे बहुत से विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए थे.इस मुद्दे को लेकर विद्यार्थी लगातार महाविद्यालय और विश्विद्यालय में संबंधित प्रोफेसर एवं अधिकारियों से विरोध दर्ज करवाया था, परंतु कही से भी राहत नहीं मिलने पर विद्यार्थियों ने उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गौरव सिंघल एवं गौतम खेत्रपाल के माध्यम से याचिका दायर की, जिस पर 4 मई को हाईकोर्ट के जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई.

इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि महाविद्यालय ने मनमानी तरीके से इस नियम को लागू किया है और इसकी जानकारी ना तो विद्यार्थियों को एडमिशन के दौरान दी और ना ही परीक्षा के समय, जो की पूर्णतः गलत है। जिस कारण छात्र प्रभावित हुए है.

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