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30 फीसदी टैक्स के प्रावधान के अमल में आने के बाद, क्या घट रहा क्रिप्टोकरेंसी के प्रति निवेशकों का रुझान?

 एक अप्रैल 2022 से शुरु हुए नए वित्त वर्ष से क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स ( Tax) का प्रावधान लागू हो चुका है. लेकिन निवेशकों की मुश्किल ये है कि क्रिप्टोकरेंसी में हाल के दिनों में बड़ी गिरावट आई है. अगर आपने एक साल पहले एक लाख रुपये बिट्कॉइन में लगाया हुआ होता तो उसका वैल्यू घटकर आज की तारीख में 56,000 रुपये केवल रह गया है. निवेशकों को 44,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. लेकिन उनकी मुश्किल ये है कि दूसरे इनकम के सोर्स से इस नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है.

क्रिप्टो नुकसान के बावजूद देना होगा TDS

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने  क्रिप्टोकरेंसी पर 30 फीसदी कैपिटल गेस टैक्स ( Capital Gain Tax) लगाने का ऐलान किया था. लेकिन आपको बता दें जो निवेशक क्रिप्टोकरेंसी को मुनाफे में नहीं भी बेचते हैं उन्हें भी टैक्स चुकाना होगा. ऐसे क्रिप्टो में निवेश करने वाले निवेशकों को एक फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा जिससे सरकार क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन करने वालों के ठौर ठिकानों का पता लगा सके.  क्रिप्टो को लाभ में बेचने पर 30 प्रतिशत का टैक्स देना होगा. लेकिन लाभ में नहीं बेचने पर भी एक प्रतिशत का टीडीएस देना होगा जिससे ये पता चलेगा कि कहां-कहां क्रिप्टो का लेनदेन हुआ है. क्रिप्टोकरेंसी पर एक फीसदी टीडीएस लगाये जाने का प्रावधान एक जुलाई 2022 से लागू होने जा रहा है.

क्रिप्टो में लॉस को एडस्ट करने का प्रावधान नहीं

क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को एक क्रिप्टोकरेंसी से हुए लाभ को दूसरे क्रिप्टोकरेंसी में हुए नुकसान की भरपाई करने की इजाजत नहीं है. उदाहरण के जरिए आपको समझाते हैं मान लिजिए किसी निवेशक ने बिट्कॉइन और एथेरियम दोनों क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है. और उसे बिट्कॉइन में निवेश से 1 लाख रुपये का फायदा होता है और एथेरियम में निवेश से 1 लाख का नुकसान होता है तो भी निवेशक को 1 लाख रुपये पर 30 फीसदी के दर से टैक्स का भुगतान करना होगा. दरअसल प्रॉपर्टी, शेयरों में निवेश से होने वाले प्रॉफिट लॉस को एडस्ट करने का प्रावधान है. लेकिन क्रिप्टोकरेंसी को इस प्रावधान से अलग रखा गया है. सरकार ने साफतौर पर कहा है कि इनकम टैक्स 1961 की प्रस्तावित धारा 115BBH के प्रावधानों के अनुसार, वीडीए (वर्चुअल डिजिटल एसेट्स) के हस्तांतरण से होने वाले नुकसान को दूसरे वीडीए के हस्तांतरण से उत्पन्न आय के खिलाफ सेट-ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. धारा 115BBH इनकम टैक्स एक्ट में एक नया प्रस्तावित खंड है जो क्रिप्टोकरेंसी जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाले लाभ को परिभाषित करता है.

क्रिप्टो को लेकर घट रहा निवेशकों का उत्साह

एक तरफ क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले निवेशकों को नुकसान हो रहा. इसके बावजूद टैक्स का भार उन पर आ रहा है. जिससे अप्रैल से 30 फीसदी टैक्स का प्रावधान अमल में आने के बाद से क्रिप्टो में निवेश करने को लेकर निवेशकों के उत्साह में कमी आई है. क्रिप्टो के निवेशक अब रोजाना ट्रेंडिंग से पहेज कर लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं. इससे देसी क्रिप्टो एक्सचेंज के वॉल्यूम और रेवेन्यू में गिरावट आई है. निवेशक अब गेमिंग और मेटावर्स से जुड़े क्रिप्टोकॉइन्स में निवेश की संभावना तलाश रहे हैं.

 

 

 

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