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पॉक्सो केस में बृजभूषण सिंह को राहत, दिल्ली पुलिस ने दायर की कैंसिलेशन रिपोर्ट

नेशनल न्यूज़। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निर्वतमान प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने का मंगलवार को अनुरोध करते हुए अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। पुलिस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों के कोई पुष्ट सबूत नहीं मिले हैं। अदालत ने मामले को 4 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो अलग-अलग कोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट
दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में गुरुवार को दो अदालतों में चार्जशीट दाखिल की। एक चार्जशीट 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में रॉउज एवन्यू कोर्ट में दाखिल की गई, जबकि दूसरी चार्जशीट पटियाला कोर्ट में नाबालिग की शिकायत पर दर्ज केस में दाखिल की गई।

पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल
दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान के द्वारा लगाए गए आरोप के सबूत नहीं मिलने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने 550 पेज की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि POCSO की शिकायत को लेकर कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस ने कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ POCSO के तहत दर्ज केस हटाने की सिफारिश की है। इतना ही नहीं पुलिस का कहना है कि POCSO मामले में जांच पूरी होने के बाद इस मामले को रद्द करने की सिफारिश की गई है। शिकायतकर्ता यानि पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर ही पुलिस ने ये रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी है। पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए धारा 173 CRPC के तहत एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वहीं दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर पटियाला हाउस कोर्ट में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी।

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