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केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तोहफा, एलटीसी दावा निपटान नियमों में दी गई ढील

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो 31 मई 2021 की नियत तारीख तक अपने एलटीसी (Leave Travel Concession) लाभ का दावा करने में विफल रहे, उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना भत्ता दावा दायर करने का एक और मौका दिया है.

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने अपनी एलटीसी कैश वाउचर योजना के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है. जिसमें केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों को एलटीसी निपटान के दावों पर नियत तारीख यानी 31 मई 2021 से आगे विचार करने का निर्देश दिया गया है. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभिन्न विभागों को 31 मई 2021 से परे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एलटीसी दावों पर विचार करने का निर्देश देते हुए कार्यालय ज्ञापन जारी किया.

आगे कर सकते हैं विचार

इसमें कहा गया है, ‘इस विभाग में बिलों के निपटान की तारीख बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं. 31 मई 2021 के बाद के दावों को कोविड-19 के कारण मौजूदा स्थिति और दावों/बिलों के निपटान में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रालय/विभाग 31 मार्च 2021 को या उससे पहले किए गए उन दावों/खरीद के निपटान पर नियत तारीख यानी 31 मई 2021 से आगे विचार कर सकते हैं.

सामान्य परिस्थितियों में एलटीसी दावा निपटान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक किया जाता है लेकिन, कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र सरकार ने एलटीसी दावे के निपटान की नियत तारीख 31 मई 2021 तक बढ़ा दी थी. इस संबंध में 7 मई 2021 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था.

हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर मई में चरम पर थी, जिसके कारण कई केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने एलटीसी का दावा नहीं कर सके और इसलिए उनके प्रतिनिधि संगठनों ने और विस्तार की मांग की. इस नए आदेश के साथ केंद्र सरकार उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा देगी जो अपने क्षेत्र में कोविड-19 के प्रसार के कारण अपना एलटीसी दावा दायर नहीं कर पाए थे.

 

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