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सुप्रीम कोर्ट ने जी एंकर रोहित रंजन को दी गिरफ्तारी से राहत

सुप्रीम कोर्ट से जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। रोहित ने एक शो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान को गलत संदर्भ में चला दिया था, जिसके बाद जब कांग्रेस ने आपत्ति जताई तो उन्होंने माफी मांग ली थी।

इस मामले को लेकर कांग्रेस माफी से नहीं मानी और छत्तीसगढ़ में रोहित रंजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। जिसके बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके गाजियाबाद स्थित घर पहुंच गई थी, जहां यूपी पुलिस के साथ जमकर तकरार हुई। आखिरकार रंजन को नोएडा पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही थी। बाद में नोएडा पुलिस ने उन्हें बेल पर रिहा कर दिया था।

इसी बीच रोहित रंजन गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां से उन्हें राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जहां-जहां भी एफआईआर हुई है, उसपर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। रोहित रंजन के खिलाफ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मामला दर्ज हुआ है। इस मामले पर उन बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी को घेरा था।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की वेकेशन पीठ ने आदेश दिया- “हम अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के माध्यम से नोटिस जारी करते हैं। हम निर्देश देते हैं कि 1 जुलाई को डीएनए कार्यक्रम के संबंध में प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए या उन्हें हिरासत में न लिया जाए।”

सु्प्रीम कोर्ट में दायर याचिका में रंजन के खिलाफ दायर कई एफआईआर को एक साथ मिलाने, रद्द करने और गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा की मांग की गई थी। यह तर्क दिया गया था कि चैनल को एक तृतीय-पक्ष न्यूज एजेंसी एएनआई से एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसे एक ट्रेनी ने एडिट किया था। जिसके कारण शो में गलती हुई। जब चैनल को इसका एहसास हुआ, तो उसने शो वापस ले लिया और खेद व्यक्त किया।

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