समवेतसृजन डेस्क।, अगर आपने दोबारा शादी की, चाहे मजबूरी हो या आपसी सहमति ही क्यों न हो पर उसे शासन से मान्यता नहीं मिलेगी। पहले सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। जी हां शासन ने इसके लिए नया नियम लागू कर दिया है।
मामला बिहार राज्य का है। जहां सरकार ने दूसरी शादी को लेकर सरकारी कर्मियों के लिए नए नियम बना दिए हैं। नियम के मुताबिक बिहार सरकार में तैनात किसी भी स्तर के कर्मचारी को दूसरी शादी के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी तभी दूसरी शादी वैध मानी जाएगी। अगर सरकार से अनुमति नहीं मिली हो और दूसरी शादी की पर्सनल लॉ से मान्यता मिल गई हो तो भी यह शादी मान्य नहीं होगी।
मामले को लेकर नीतीश सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार पूर्व पति या फिर पत्नी के जीवित रहते हुए अगर कोई सरकार से अनुमति के बिना दूसरा विवाह करता है तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। साथ ही ऐसी शादी से पैदा हुई संतान को अनुकंपा आधारित नौकरी की दावेदारी के लिए भी किसी तरह का हक नहीं होगा।
नए नियम के तहत सरकार ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान निधन होने पर ऐसी संतान को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन सही नहीं माने जाएंगे। वहीं, अगर दूसरा विवाह कानूनी तरीके से और सरकार से अनुमति लेकर किया गया हो तो अनुकंपा आधारित नौकरी के लिए पत्नी और बच्चे अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते है।
सरकार की ओर से यह निश्चित किया गया है कि इसके बाद भी पहला स्थान पहली पत्नी का ही माना जाएगा। सरकार ने नियम से संबंधित आदेश सभी विभागों के प्रमुख, मंडलीय आयुक्त, डीजीपी और सभी जिलों के अधिकारियों को भेज दिया गया है।
इस तरह के सभी मामलों में सरकार के द्वारा बनाए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही पहली पत्नी के अलावा अगर दूसरी पत्नी की नियुक्ति का कोई मामला आता है तो पहली पत्नी की तरफ से अनापत्ति (NOC) या फिर शपथ पत्र देना होगा। माना जा रहा है कि नीतीश सरकार के इस फैसले से पारिवारिक स्तर पर कई तरह की परेशानियां दूर होंगी।
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