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सेक्स CD कांड: पूर्व CM भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, CBI कोर्ट की कार्यवाही पर रोक

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० विशेष अदालत के आरोप तय करने संबंधी आदेश को दी थी चुनौती, हाईकोर्ट ने सुनवाई तक ट्रायल पर लगाई रोक

 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बहुचर्चित सेक्स CD कांड मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने CBI की विशेष अदालत में उनके खिलाफ चल रही आगे की न्यायिक कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह अंतरिम आदेश जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पारित किया।

विशेष अदालत के आदेश को दी थी चुनौती

भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 24 जनवरी 2026 को CBI की विशेष अदालत द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने अपने पहले के आरोपमुक्ति (डिस्चार्ज) आदेश को वापस लेते हुए उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।

आरोप तय करने की प्रक्रिया पर लगी रोक

याचिका में कहा गया था कि विशेष अदालत द्वारा पहले दिए गए आरोपमुक्ति आदेश को निरस्त कर दोबारा आरोप तय करने की कार्रवाई कानून सम्मत नहीं है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने CBI की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके साथ ही फिलहाल ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने सहित आगे की प्रक्रिया स्थगित हो गई है।

अंतिम फैसला अभी बाकी

हाईकोर्ट का यह आदेश पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है। हालांकि यह केवल अंतरिम राहत है और मामले में अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है। अब आगामी सुनवाई में हाईकोर्ट याचिका के सभी कानूनी पहलुओं पर विस्तृत सुनवाई करेगा, जिसके बाद आगे की दिशा तय होगी।