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ज्ञानवापी परिसर मामला : ASI सर्वे को मिली हरी झंडी, हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को किया खारिज

 

नेशनल न्यूज़। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एएसआई (ASI) सर्वे को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिका पर फैसला आ गया है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है और ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इंकार किया गया है। आज या फिर कल से यह सर्वे शुरू हो सकता है। जिससे हिंदू पक्ष को एक बड़ी राहत मिली है।

बता दें कि, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। अब ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे पर रोक नहीं होगी। दरअसल ज्ञानवापी के सर्वे कराए जाने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने 21 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद 27 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर ही आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और यह फैसला हिंदू पक्ष के लिए राहत की खबर है।

इस फैसले से पहले अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से हाईकोर्ट में एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल किया गया। जिसमें अदालत से अपील की गई थी कि वाराणसी ज़िला अदालत के सर्वे कराने के फैसले और हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की जाए। इसके लिए 1957 के जनरल सिविल रूल के नियम 17 का हवाला दिया गया था। मस्जिद कमेटी के सीनियर एडवोकेट फरमान नकवी का कहना था कि सर्वे के लिए होने वाला खर्च एडवांस में उस पक्ष की तरफ से जमा होना चाहिए था, जो पक्ष ऐसा चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हिंदू पक्ष की अपील और वाराणसी जिला कोर्ट का ASI से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का फैसला रद्द किया जाए।

 

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