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यूएएन को आधार कार्ड से जोड़ने की डेडलाइन बढ़ी, जानें इसका पूरा प्रोसेस

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने EPF मेंबर्स को बड़ी राहत दी है. ईपीएफ अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. अब सब्सक्राइबर्स 31 दिसंबर तक अपने UAN को आधार से लिंक कर सकते हैं. इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 31 अगस्त थी. ईपीएफओ ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है.

EPFO के मेंबर्स के लिए अपने ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है. सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ईपीएफओ ने आधार से जोड़ने का निर्णय लिया था. इसके तहत सभी मेंबर्स का यूएएन भी आधार वेरिफाइड होना जरूरी है. इसलिए आपके लिए ईपीएफ अकाउंट को आधार से जोड़ना और यूएएन को आधार वेरिफाइड करना आवश्यक है.

अगर अब आप 31 दिसंबर तक अपने ईपीएफ खाते को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो कंपनी की ओर से आने वाला कॉन्ट्रिब्यूशन रोका जा सकता है. इसके अलावा आपको EPF अकाउंट में जमा पैसा निकालने में भी परेशानी हो सकती है. आप ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आधार लिंक कर सकते हैं. इससे आपको भविष्य में ईपीएफ अकाउंट से संबंधित किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा.

EPF अकाउंट को आधार से ऐसे करें लिंक  

  • सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाकर लॉगिन करें.
  • इसके बाद ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ में जाकर ‘ई-केवाईसी पोर्टल’ पर जाएं. यहां Link UAN Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • इसमें अपना यूएएन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. इस ओटीपी और अपना आधार नंबर डालें.
  • इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें और ओटीपी वेरिफिकेशन पर क्लिक करके इसे वैरीफाई करें.
  • इसके बाद ईपीएफओ की तरफ से आधार-ईपीएफ अकाउंट लिंकिंग के ऑथन्टिकेशन के लिए आपकी कंपनी से कॉन्टैक्ट किया जाएगा. आपकी कंपनी की तरफ से आधार को ईपीएफ अकाउंट से जोड़ने के लिए वेरिफिकेशन मिलने के बाद अकाउंट आधार से जुड़ जाएगा.

 

 

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