Close

अक्टूबर से होने जा रहे हैं आम आदमी की जिंदगी से जुड़े यह अहम बदलाव, जानें कैसे करेंगे आपको प्रभावित

अक्टूबर का महीना आपके रोजमर्रा से जुड़े गतिविधियों में कई बदलाव लेकर आने वाला है. इसका असर हर व्यक्ति पर पड़ेगा. अक्टूबर के महीने से एलपीजी के रेट, पेंशन के नियम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के भुगतान समेत 6 जरूरी बदलाव होने वाले हैं. आज हम आपको उन 6 बदलावों के बारे में बताएंगे जो अक्टूबर में होने वाले हैं.

एलपीजी के बढ़ सकते हैं दाम

गैस के दाम से परेशान लोगों के लिए अक्टूबर में भी राहत मिलने की संभावना नहीं है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है. जिसे देखते हुए इस महीने एलपीजी गैस के दाम में 100 रुपये की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है. कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में फिलहाल 80 डॉलर के करीब है. कच्चे तेल के बढ़ते दाम को देखकर अक्टूबर महीने में पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम बढ़ने बिल्कुल तय हैं.

पुरानी चेक होगी बेकार

अगर आपका खाता भी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या इलाहाबाद बैंक में है तो अब इन बैंक के पुराने चेकबुक काम नहीं करेंगे. दरअसल इन बैंको का विलय दूसरे बैंकों में होने जा रहा है. विलय होने के बाद अब खाताधाराकों का खाता नंबर, चेक बुक, आईएफएससी और एमआईसीआर कोड बदल जाएंगे. इसलिए खाताधारकों को नया चेकबुक लेना होगा.

पेंशन के बदलेंगे नियम

1 अक्टूबर से पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े नियमों में बदलाव होगा. 80 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति के लिए, नियम कहता है कि पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए उन्हें भारत में किसी भी प्रधान डाकघर में अपने जीवन प्रमाण केंद्र में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा.

ऑटो डेबिट भुगतान में होगा बदलाव

1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट भुगतान के नियमों में भी बदलाव होने जा रहे हैं. अब कोई भी बैंक ग्राहक को बिना जानकारी दिए पैसा नहीं काट सकता है. बैंक को पैसे काटने के पहले ग्राहक को इसके लिए सूचित करना होगा.

म्यूचुअल फंड इन्वेसमेंट में होगा बदलाव

1 अक्टूबर से म्यूचुअल फंड निवेश में भी बदलाव होने वाला है. यह बदलाव अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा. सेएमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा.

फूड बिल पर FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा अनिवार्य

एक अक्टूबर से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को निर्देश दिया है. खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदार को अब FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा  दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्प्ले में बताना होगा कि वह किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं.

 

 

यह भी पढ़ें- ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी में दर्ज की गई उछाल, Binance Coin में 11% से ज्यादा की उछाल

One Comment
scroll to top