साय कैबिनेट के बड़े फैसले: अतिथि व्याख्याताओं की नीति बदली, पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण; ‘हनुमान अंश’ टैक्स फ्री

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार, 30 सितंबर को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, सरकारी भर्ती और सिनेमा से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद ने अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी देने के साथ पूर्व अग्निवीरों के लिए तृतीय श्रेणी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने वाले भर्ती नियमों को स्वीकृति दी। वहीं फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के फैसले का भी अनुसमर्थन किया गया।
अतिथि व्याख्याता नीति में बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया है। नई व्यवस्था में मेरिट सूची को लेकर नियम स्पष्ट किए गए हैं।
यदि एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
विश्वविद्यालय में पढ़ाने का अनुभव भी माना जाएगा
अनुभव के आधार पर मिलने वाले अधिकतम 30 अंकों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में किसी एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम पांच महीने अध्यापन कार्य करने वाले अभ्यर्थी को 5 अनुभव अंक दिए जाएंगे।
इसके अलावा शासकीय महाविद्यालयों और राजकीय विश्वविद्यालयों से विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया गया है।
मानदेय व्यवस्था में भी बदलाव
अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।
संशोधित नीति में अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
‘हनुमान अंश’ पर SGST के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति
कैबिनेट ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के फैसले का भी अनुसमर्थन किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी।
इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर दर्शकों से वसूले जाने वाले राज्य माल एवं सेवा कर यानी SGST के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने संबंधी वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश को मंजूरी दी गई।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के भर्ती नियम मंजूर
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की तृतीय श्रेणी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की दिशा में भर्ती नियम-2026 को मंजूरी दी है।
इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी जैसे पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 तैयार किए गए हैं। इन नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति, सेवा शर्तों, भर्ती मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।




