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GST काउंसिल की बैठक :बीमा पॉलिसियों के तहत नो क्लेम बोनस पर मिलेगी छूट

दिल्ली में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक वर्चुअल मोड के माध्यम से आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में समाप्त हुई। बैठक के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा की कि जीएसटी परिषद् की बैठक के दौरान एजेंडा के 8 बिंदुओं को पूरा किया। जीओएम के दो मुद्दे थे जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता थी लेकिन उन पर विचार नहीं किया जा सका ये तंबाकू और गुटखा पर क्षमता-आधारित कराधान और जीएसटी न्यायाधिकरण की स्थापना से संबंधित थे। बता दे की बैठक के बाद वित्त मंत्रालय को सूचित किया गया कि परिषद ने आपराधिक मुकदमा शुरू करने की सीमा को भी बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया।

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने बताया कि जीएसटी परिषद कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर सहमत हो गई है और अभियोजन शुरू करने की सीमा को दोगुना कर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा, “किसी भी अधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने सहित कुछ अपराधों को कम करना, जीएसटी कानूनों के तहत किसी भी आपराधिक अपराध में अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की सीमा को नकली चालान को छोड़कर सभी अपराधों के लिए 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है।”

GST अधिनियम को अधिक करदाता-अनुकूल बनाने के लिए, GST परिषद ने उन दंडात्मक अपराधों को हटाने पर भी विचार किया जो पहले से ही GST अधिनियम से भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत आते हैं।

परिषद बीमा पॉलिसियों के तहत नो क्लेम बोनस पर छूट पर भी सहमत हुई। राजस्व सचिव ने आगे कहा कि दालों की भूसी पर जीएसटी की दर 5 फीसदी से घटाकर शून्य कर दी गई है। वित्त मंत्री के अनुसार, परिषद ने स्पष्ट किया कि 1,500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता और 170 मिमी या उससे अधिक के ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ 4,000 मिमी से अधिक लंबाई वाले वाहन एसयूवी पर 22 प्रतिशत मुआवजा उपकर लगेगा।

जीएसटी कानून के तहत अपराधों का गैर-अपराधीकरण, अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना और पान मसाला और गुटखा व्यवसायों में कर चोरी को रोकने के लिए एक तंत्र जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा किए जाने वाले मुद्दों में शामिल हैं।

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