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दिल्ली के अवैध कालोनियों में रहनेवालों को अगले 3 साल तक जारी रहेगा कानूनी संरक्षण, मोदी कैबिनेट की मंजूरी

दिल्ली की अवैध कालॉनियों में रहने वाले लोगों को कानूनी संरक्षण अगले तीन सालों तक जारी रहेगा. इस बारे में अध्यादेश को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. 31 दिसंबर 2020 को इससे जुड़े क़ानून की मियाद खत्म हो रही है. अब इसे तीन साल के लिए बढ़ाया गया है. यानी, 31 दिसम्बर 2023 तक इसकी मियाद बढ़ाई गई है.

इसके साथ ही, DTH क्षेत्र को 100% एफडीआई में लाया गया है. पहले वाणिज्य मंत्रालय ने 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दी थी.

लेकिन, सूचना प्रसारण मंत्रालय की गाइडलाइन के कारण ये पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा था. अब इसे पूरी तरह लागू करने का रास्ता कैबिनेट ने साफ कर दिया है. इसके साथ ही, 20 साल का लाइसेंस मिलेगा और उसे 10 साल में रिन्यूअल कराना होगा.

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