रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के कारण लंबे समय से 31 मई तक लॉकडाउन था. अब सरकार कोरोना के नियंत्रण को देखते हुए अनलॉक करने की तैयारी में है. कलेक्टर्स जल्द शोरूम, मॉल, बाजारों और दुकानों को बिना रोक टोक खोलने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 8% या 8% से कम सकारात्मकता दर वाले सभी जिले में सभी बाजारों और दुकानों, शोरूम, मॉल आदि को बिना किसी रोस्टरिंग या प्रतिबंध के खोलने की अनुमति मिलेगी. सभी प्रतिष्ठानों को अनिवार्य रूप से शाम 6.00 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा.
- होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की सुविधा नहीं होगी.
- होटल और रेस्तरां केवल टेकअवे भोजन और ऑनलाइन / स्विगी, ज़ोमैटो डिलीवरी की अनुमति देंगे.
- सिनेमा हॉल और थिएटर बंद रहेंगे.
- 8% से अधिक सकारात्मकता दर वाले सभी जिले, प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन जारी रखेंगे.
- सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से शाम 6.00 बजे तक अगली सुबह तक बंद रहेंगे. रात का कर्फ्यू जारी रहेगा
- विवाह और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन पहले के निर्देशों के अनुसार विवाह और अंत्येष्टि पर प्रतिबंध, अधिकतम सीमा के साथ व्यक्तियों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए
- प्रतिबंधों के अधीन होटलों को विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है.
- किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जुलूसों, संगठनों और सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
बता दें कि कलेक्टर्स अपने जिलों के हालात के आधार पर निर्देश जारी करेंगे. लॉकडाउन हटने के बाद भी प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
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