कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को कर्माचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) पेंशन स्कीम का लाभ दे रहा है. ESIC की नई योजना “कोविड पेंशन रिलीफ स्कीम” (CPRS) ऐसे कर्मचारी के परिवार को आजीवन पेंशन प्रदान करती है जिसकी मृत्यु कोविड- से हुई है. इसकी राशि न्यूनतम 1800 रुपये प्रति माह से लेकर मृतक वर्कर के औसत दैनिक वेतन का 90% तक हो सकती है. यह योजना 24 मार्च 2020 से दो वर्षों के लिए लागू की गई है.
यह योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है जिन्होंने कोरोना के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया है. कोविड के कारण घर पर होने वाली मौत को भी इस योजना में शामिल किया गया है. यह योजना 24 मार्च 2020 से लागू मानी गई है. इस तारीख के बाद से अब तक जितने भी बीमित व्यक्तियों की कोरोना से मौत हुई है, उनके परिजन इस योजना से राहत पा सकते हैं.
पेंशन पाने के लिए शर्तें
यह पेंशन पाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है. इसके बाद बी मृतक के परिजनों को पेंशन योजना का लाभ मिल पाएगा.
- बीमित व्यक्ति को कोविड होने से कम से कम तीन महीने पहले ESIC में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है.
- मृतक के ई पहचान कार्ड (टीआईसी) में सभी शाश्रित सदस्यों का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है.
- कोरोना होने की तारीख से पिछले एक साल में कम से कम 70 दिनों का अंशदान (कॉन्ट्रीब्यूशन) जमा होना चाहिए.
- मृतक का इंश्योर्ड रोजगार में होना आवश्यक है.
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