हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड से भी किया दंडित
0 अपर सत्र न्यायालय ने थाना पीपरछेड़ी के प्रकरण में सुनाया अपना फैसला 0 प्रकरण में 16 साक्षियों का परीक्षण कराया गया गरियाबंद । अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में आरोपी के खिलाफ दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन द्वारा 12 दिसंबर 2023 मंगलवार को हत्या के आरोपी प्रीतम ओटी पिता छेरकू राम ओटी उम्र-49, साकिन- कोचईमुडा थाना- पीपरछेड़ी जिला- गरियाबंद को धारा 302 भा०दं०संहिता में आजीवन कारावास एवं 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। एवं धारा 201 भा०दं०संहिता में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये का अर्थदण्ड कुल 4,000 रुपये के […]



