IPS जीपी सिंह के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी में दर्ज ECIR को हाईकोर्ट ने किया निरस्त,मिली बड़ी राहत
बिलासपुर।आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) को निरस्त करने का आदेश बिलासपुर हाईकोर्ट ने दिया है, जिसमें उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इसके साथ ही हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रवींद्र अगवाल की डिवीजन बेंच ने पहले जारी किए गए दोनों नोटिस को भी रद्द कर दिया है।बता दें कि नई दिल्ली की हेड इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट ने जीपी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आईपीएस जीपी सिंह पर राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया, तब उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी पत्नी मनप्रीत […]



