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पोस्ट ऑफिस के नियमों में हुआ यह बड़ा बदलाव, बिना पासबुक नहीं कर सकेंगे यह जरूरी काम

आज भी देश का एक बड़ा वर्ग पोस्ट ऑफिस की स्कीम (Post Office Scheme) पर बहुत भरोसा करता है. पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम है जो हर आयु वर्ग के लिए बनी है. अगर आप भी पोस्ट ऑफिस के ग्राहक हैं तो यह आपके लिए बड़ी खबर है. पोस्ट ऑफिस ने अपने नियमों में बड़े बदलाव किये हैं. अब पोस्ट ऑफिस सर्विसेज के लिए पासबुक की जरूरत पड़ेगी. अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र (KVP), नेशनल सेविंग स्कीम (National Saving Scheme) और RD के अलावा आप किसी भी स्कीम के अकाउंट को बंद करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट ऑफिस का पासबुक जमा करना होगा.

अकाउंट बंद करने के लिए पासबुक है जरूरी

आपको बता दें कि निवेश की मैच्योरिटी पूरी होने पर आप पैसे निकालकर अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने अकाउंट का पासबुक जमा करना होगा. इस नियम के बारे में पोस्ट ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी करके ग्राहकों को इस बारे में जानकारी दी है. इस नियम को लाने के पीछे का कारण यह है कि ग्राहक अपना अकाउंट क्लोज करते वक्त अपना पासबुक जमा करा दें.

पोस्ट ऑफिस ने दी यह जानकारी

पोस्ट ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी करके ग्राहकों को यह सूचित किया, ‘टाइम डिपॉजिट अकाउंट को बंद करने या समय से पहले बंद करने के समय ग्राहक को अपना पासबुक जमा करना होगा. ये नियम आरडी (RD), टीडी (TD), एमआईएस (MIS), एससीएसएस (SCSS), केवीपी (KVP) और एनएससी (NSC) के लिए लागू है. अगर आपका अकाउंट ब्रांच ऑफिस में भी है तो आपको अकाउंट बंद करने से पहले अपना पासबुक जमा कराना होगा. पासबुक की आखरी एंट्री को क्लोजर एंट्री के रूप में लिखा जाएगा. इसमें पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी डेट स्टांप लगाएगा.’

पोस्ट ऑफिस अकाउंट बंद करने की देगा रिपोर्ट

आपको बता दें कि आपका अकाउंट बंद (Post Office Account Close) होने पर पोस्ट ऑफिस से अकाउंट होल्डर को acknowledgment रिपोर्ट के रूप दी जाती है. यह acknowledgment रिपोर्ट इस बात को कंफर्म करता है कि आपका अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो गया है. इसे acknowledgment रिपोर्ट NOC के रूप में रख सकते हैं. बाद में अकाउंट होल्डर अकाउंट स्टेटमेंट मांगता है तो उसे अकाउंट स्टेटमेंट जारी कर दिया जाता है जिसके लिए उसे किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा.

 

 

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