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आबकारी भ्रष्टाचार मामला : 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर भेजे गए मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली। शराब घोटाले के आरोप में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली की एक अदालत ने चार मार्च तक सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट ने सीबीआई को पांच दिन की रिमांड दी है। इससे पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की पांच दिन की रिमांड की मांग की थी। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने सीबीआई की अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। शाम करीब साढ़े पांच बजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

सीबीआई ने अदालत को बताया कि गिरफ्तार किये गए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि आबकारी नीति मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जांच से पता चलता है कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर फैसला किया। सीबीआई ने अदालत से कहा कि पूछताछ के लिये उसे सिसोदिया की हिरासत की आवश्यकता है।

वहीं, सिसोदिया के वकील ने उन्हें हिरासत में देने की सीबीआई के अनुरोध का विरोध किया। उन्होंने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति (अब रद्द की जा चुकी) को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर रविवार शाम सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

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