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31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से कराएं लिंक, वरना देना होगा 1000 रुपए का जुर्माना, ऐसे ऑनलाइन कर सकते हैं लिंक

नई दिल्ली: क्या आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लिया है? अगर नहीं तो जल्द करा लें, वरना आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा टीडीएस भी दोगुना देना पड़ेगा. केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तय की है. जो लोग इस तारीख तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराएंगे, उन्हें 1000 रुपए जुर्माना देना होगा. इसके अलावा पैन कार्ड भी इनएक्टिव हो जाएगा और आप उस पैन कार्ड से वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे. सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नया सेक्शन जोड़ा है, जिसके तहत पैन और आधार लिंक ना होने पर जुर्माना देना होगा.

जानकारों की मानें तो अगर आपने 31 मार्च 2021 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन नंबर इनएक्टिव हो जाएगा. इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर आपके पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो आपकी आय का 20% टीडीएस काटा जाएगा. ऐसे में किसी भी परेशानी से बचने के लिए अंतिम तारीख से पहले दोनों को लिंक करा लें. इसके अलावा भी आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

आप घर बैठे आराम से अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स अपनाने होंगे.

  1. सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं.
  2. आपको होम पेज पर बाईं तरफ Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा. आप इस पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद आपके सामने एक पेज आ जाएगा, जिसमें आपको पैन नंबर, आधार नंबर और जरूरी जानकारी भरनी होगी.
  4. अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष दिया गया है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा.
  5. इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें.
  6. इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपके पैन और आधार से लिंक होने की सूचना दिखाई देगी.
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