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CM अरविंद केजरीवाल ने ED हिरासत से जारी किया दूसरा आदेश, बोले-अस्पतालों और मोहल्ला ​क्लीनिक में मिलती रहें मुफ्त दवाएं

नेशनल न्यूज़। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में होने के बावजूद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को नए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा कि अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक में लोगों को मुफ्त दवाएं मिलती रहें और उनका मेडिकल टेस्ट सुचारू रूप से होता रहे। सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री के निर्देशों को लेकर कहा, “अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली वालों को मुफ्त दवा और मुफ्त टेस्ट मिलता रहे। उन्हें लगता है कि उनके हिरासत में होने के कारण लोगों की समस्याएं बढ़ न जाएं।”

भारद्वाज ने आगे कहा, “अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लीनिक में दवाइयां नहीं होने से चिंतित हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिए हैं कि मोहल्ला क्लीनिक में दवाइयां और टेस्ट मुफ्त मिलता रहे। वह लगातार अस्पतालों का दौरा करने को कहते थे। पता नहीं अरविंद केजरीवाल किस मिट्टी के बने हैं कि उन्हें ईडी की हिरासत में होते हुए भी दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता है। उनका आदेश मेरे लिए भगवान के आदेश की तरह है।”

पानी-सीवर की समस्या
बता दें कि इससे पहले भी केजरीवाल ने 23 मार्च को पानी-सीवर की समस्या को लेकर जेल से अपना पहला आदेश दिया था। इस आदेश में उन्होंने जल मंत्री आतिशी मार्लेना को पेयजल व सीवर की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया था। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल से मिले निर्देशों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए था, ‘मुख्यमंत्री को पता चला कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर से जुड़ी काफी समस्याएं सामने आ रही हैं।इसे लेकर वह अब काफी चिंतित हैं। उन्होंने मुझे तुरंत इन समस्याओं का समाधान कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री का मानना है कि उनके जेल में होने के कारण लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए’।

हिरासत से दिए सरकारी आदेशों की जांच कर रही ईडी
ईडी ने केजरीवाल के हिरासत से जारी सरकारी आदेशों की जांच शुरू की है। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है कि क्या हिरासत में रहते हुए किसी मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे निर्देश जारी करना पीएमएलए कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के दायरे में आता है। इस बीच ये सवाल भी खड़ा हो गया कि क्या हिरासत में रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल जरूरी सरकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं ? क्योंकि वे जेल में हैं इसलिए उन्हें जेल मैनुअल फॉलो करना होगा। जेल में उन्हें पेन या पेपर नहीं दिया जा सकता। कोर्ट के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन शाम 6 से 7 बजे के बीच आधा घंटा अपनी पत्नी और निजी सहायक से, जबकि आधा घंटा अपने वकीलों से मिल सकते हैं।

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