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अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत,रहेंगे तिहाड़ जेल में ही

 

नेशनल न्यूज़। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत सोमवार को 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की हिरासत की अवधि बढ़ा दी। इससे पहले उन्हें वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में थे। ईडी ने यह कहते हुए केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है।

21 मार्च को हुए थे गिरफ्तार
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार तथा धनशोधन से संबंधित है। संबंधित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। धनशोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से उच्च न्यायालय के इनकार के कुछ ही घंटे बाद ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था।

केजरीवाल से अपराधी की तरह व्यवहार हो रहा
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और आरोप लगाया कि आप प्रमुख को वह सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं जो कट्टर अपराधियों को उपलब्ध होती हैं। मान ने कहा कि वह केजरीवाल से आधे घंटे के लिए मिले लेकिन उनके बीच एक कांच की दीवार थी, और दोनों नेताओं के बीच फोन कॉल के जरिये बातचीत हुयी। मान ने कहा, ‘‘मैं उन्हें देखकर भावुक हो गया। उनके साथ एक कट्टर अपराधी की तरह व्यवहार किया जा रहा है। उनकी गलती क्या है? क्या यह उनकी गलती है कि उन्होंने मोहल्ला क्लीनिक बनाए?”

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