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सम-विषम के साथ लेफ्ट-राइट का भी फार्मूला होगा लागू, रायपुर में खुलेंगे सारे बाजार

रायपुर।  रायपुर जिले को कंटेनमेंट जोन एरिया घोषित करने के बाद कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, किन्तु भीड़-भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की आशंका अभी भी विद्यमान है। इस कारण आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा हेतु निबंधनों में धीरे-धीरे रियायतें बढ़ाई गई हैं।

नगर निगम के अपर आयुक्त पुलक भट्टाचार्य ने बताया है कि इस इसके तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में सम/विषम आधार पर नंबरिंग अनुसार उनके सामान्य समय पर खुलते हुये अपरान्ह 05.00 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। इसके तहत आज रायपुर जिले की स्थापित बाजारों की दुकानें शर्तों के साथ खुलनी प्रारंभ हो जाएंगी।

इसके तहत एक दिवस में संबंधित व्यापारिक संगठनों द्वारा निर्धारित क्रम के अनुसार किसी बाजार में अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें ही खुल सकेंगी। उन्होंने बताया कि ऐसे बाजार जहां सम- विषम नियम लागू होंगे वे है – रवि भवन, लाल गंगा कॉम्प्लेक्स और जयराम कॉम्प्लेक्स। इसी तरह गोल बाजार, मालवीय रोड, बंजारी मार्केट, सदर बाजार, बूढ़ा तालाब से लेकर लाखे नगर,एम जी रोड.गुढियारी बाजार दाएं -बाएं के तहत खुलेंगी। अभी इन बाजारों को जिला प्रशासन द्वारा चिन्हांकित किया गया है । सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर अन्य सड़कों और बाजारों को भी शामिल किया जा सकता है। इसी तरह पंडरी के पांच बाजार में भी लेफ्ट- राइट पर सहमति है। उन्होंने बताया कि सड़क से दाएं – बाएं एक – एक दिन बारी-बारी से दुकानें खुलेंगी ।

कलेक्टर ने अपने कंटेनमेंट जोन एरिया के आदेश में यह भी कहा है कि आवश्यकता होने पर नगरीय निकाय एवं पुलिस अधिकारी स्थानीय स्तर पर विचार कर उचित क्रोम निर्धारित करेगें। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत है।सभी प्रकार की मंडियाँ एव सब्जी बाजार जैसे शास्त्री मार्केट रायपुर इत्यादि आम जनता हेतु बंद रहेगें किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु, गोडाउन/मंडियों में थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति,रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रहेगी। फल एवं सब्जी थोक बाजार समयावधि रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ही संचालित होगा।

इसी तरह सभी पान/सिगरेट ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा गुपचुप, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी किन्तु ग्राहको के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक रहेगा तथा आम जनता हेतु होम डिलीवरी रात्रि 10.00 बजे तक ही की जा सकेगी।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर डॉ एस भारतीदासन ने स्पष्ट किया है कि स्वीट्स, मिठाइयों और बेकरी की दुकानों को खोलने का समय शाम 5:00 बजे तक निर्धारित है। इन दुकानों के माध्यम से होम डिलीवरी भी की जा सकती है और इस कार्य को प्राथमिकता भी देनी है। होम डिलीवरी का कार्य शाम 5:00 बजे तक किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि रायपुर जिले को 31 मई की सुबह 6:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन एरिया घोषित किया गया है और इसके तहत दुकानों तथा अन्य संस्थाओं को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। कलेक्टर ने कहा है कि कंटेनमेंट एरिया के आदेश के तहत बिंदु क्रमांक 6 के माध्यम से किराना , डेली नीड्स तथा अन्य दुकानों को खोलने के लिए समय एवं शर्तों का निर्धारण किया गया है। मिठाइयां, स्वीट्स और बेकरी की दुकानें भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है।

 

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