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भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट की लिमिट भी बढ़ाई, क्रेडिट और डेबिट कार्ड को लेकर बदले नियम

RBI

भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। ये नए नियम 1 जुलाई, 2022 से लागू होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई 2022 से कार्ड लेनदेन का टोकन शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, टोकनाइज्ड कार्ड ट्रांजेक्शन को अधिक सुरक्षित है, क्‍योंकि यहां कार्ड की डिटेल शेयर नहीं होती है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से ओटीपी बेस्‍ड पेमेंट की लिमिट भी बढ़ाई गई है।

क्‍या है टोकनाइज्ड सिस्‍टम

टोकनाइज्ड सेवाओं के तहत कार्ड वाली सुविधा देने के लिए एक यूनिक अल्‍टनेटिव कोड जनरेट किया जाता है। इसमें आपको कार्ड के 16 अंकों के नंबर की जगह जरनेटेड यूनिक नंबर का इस्‍तेमाल किया जाता है। इसे ही टोकन कहा जाता है। इसके इस्‍तेमाल से किसी भी थर्ड पॉर्टी के पास आपके कार्ड की जानकारी नहीं होगी। इसके लिए अपने कार्ड की जानकारी को भी सेव करके रखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन कार्डधारकों को इस सिस्‍टम के लिए सहमति देनी होगी।

अंतिम तिथि

कार्ड को टोकनाइज्ड करने की अंतिम तारीख पहले 30 जून 2021 की गई थी, लेकिन इसके बाद बैंकों और कार्ड कंपनियों के अपील के बाद इसे 31 दिसंबर तक कर दिया गया। इसके बाद छह महीने और डेडलाइन बढ़ा दी गई है और अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड को टोकनाइज्ड की अंतिम तिथि 30 जून 2022 कर दिया गया है।

कोई आपके कार्ड की डिटेल नहीं कर पाएगा सेव

किसी भी कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन और अन्‍य साइटों पर कार्ड की डिटेल सेव करने की आवश्‍यकता नहीं होगी। इसके इस्‍तेमाल के लिए बार-बार डिटेल देने की भी जरूरत नहीं होगी। ग्राहक सिर्फ जनरेट आईडी का इस्‍तेमाल कर उपयोग कर सकेंगे।

1 अक्टूबर 2021 से लागू था नियम

भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2021 को ऑटो डेबिट रूल्स को लागू किया था। पेमेंट वाले दिन से कम से कम 24 घंटे पहले कस्टमर को ऑटो डेबिट को लेकर मैसेज भेजना जरूरी है। इसके तहत पेमेंट की लिमिट बढ़ा दी गई है, अब बिना ओटीपी के 5000 रुपए के बजाए 15000 रुपए का भुगतान किया जा सकता है। यानी कि अब बिना ओटीपी के 15,000 रुपए तक का ट्रांजैक्‍शन कर सकते हैं।

 

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