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रीकेवाईसी करवाने के लिए ग्राहक को बैंक जाने की जरूरत नहीं

रीकेवाईसी

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ कर दिया है कि रीकेवाईसी कराने के लिए अब ग्राहक को बार-बार बैंक जाने की जरूरत नहीं हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा है रीकेवाईसी आप ऑनलाइन घर बैठे ही कर सकते हैं, इसके लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। आरबीआई गवर्नर के निर्देश पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सौरभ सिन्हा ने साफ किया कि ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है अगर आप अपना रीकेवाईसी करवा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर आपका कोई भी केवाईसी डिटेल उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। तो आप एक सिंपली एक ईमेल भेज दें या अपने रजिटर्ड मोबाइल से बैंक को मैसेज भेज दें तो आपका रीकेवाईसी हो जाएगा।

2 महीने के भीतर चिट्ठी भेजकर उसे वेरीफाई कर देगा

अगर आपका पता बदला है तो आप इसी प्रोसेस के जरिए बैंक को अपना नया पता भेज दें। उसकी उसे 60 दिनों के भीतर वेरिफाई कर लेगा। बैंक आपके नए पते पर 2 महीने के भीतर चिट्ठी भेजकर उसे वेरीफाई कर देगा। सिन्हा ने कहा कि अगर आपका एक बैंक में केवाईसी है तब भी दोबारा केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एक सीकेवाईसीआर है। इसके तहत ग्राहक को एक सीकेवाईसीआर आईडेंटिफायर नंबर दिया जाता है। अगर आप अपना आईडेंटिफायर नंबर बैंक के साथ शेयर कर लेते हैं तो दूसरे बैंक को केवाईसी फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

आरबीआई के पास इसकी शिकायत की जा सकती है

उनके अनुसार अगर बैंक उसके बावजूद बैंक आकर केवाईसी करने करने के लिए कहता है तो बैंक बैंकिंग लोकपाल व नॉन लीगल फास्ट रेजुल्यूशन के प्रावधानों के तहत आरबीआई के पास इसकी शिकायत की जा सकती है। आरबीआई के अधिकारियों ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही है। रीकेवाईसी के मुद्दे पर आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा कि जानकारी के अभाव में कई जगहों पर इस तरह की परेशानी हो सकती है। ऐसा जानकारी की कमी के कारण होता है इसलिए लोगों का जागरूक होना जरूरी है। दास ने कहा, हमारे पास ओमबुड्समैन में शिकायतें आती रहती है और हम उन इन विषयों का समाधान भी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे निर्देश स्पष्ट हैं और हम बैंकों के समक्ष इन निर्देशों को दोहराते रहते हैं। जिन बैंकों से अधिक शिकायतें आती हैं उन्हें आंतरिक रूप से हम इन दिशा-निर्देशों पालन करने के लिए कहते रहते हैं। अगर आपको रीकेवाईसी करवाने में दिक्कत हो रही हो तो आप आरबीआई की rbi.org.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

 

 

 

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