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मंत्रीपरिषद का निर्णयः स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क में मिलेगी छूट, मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को करेंगे प्रोत्साहित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत इस्पात (स्पंज आयरन एण्ड स्टील) उद्योगों में निवेश के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण किया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक निर्णय लिया गया।

स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में मिलेगी छूट
मंत्री परिषद ने अनुमोदित रहवासी कालोनियों के प्रमोटर द्वारा आबंटियों के संघ/सोसायटी को कालोनी के सामान्य क्षेत्र अंतरित करने पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसमें स्टाॅप ड्यूटी 10 हजार एवं पंजीयन शुल्क 5 हजार रुपए अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तित स्टांप शुल्क में छूट की अवधि बढ़ाई
नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शासकीय भूमि का आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन तथा गैर रियायती एवं रियायती स्थाई पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तित करते समय देय राशि के आधार पर स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा नगरीय निकाय शुल्क में बड़ी राहत देने का भी निर्णय। छूट की अवधि को 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक करने का निर्णय लिया गया।

1. साथ ही नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आबंटन, व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में हस्तान्तरित किए जाने वाले विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत तथा उपकर में छूट प्रदान किया गया। अब अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया।

2. इसी तरह आबंटन, व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में हस्तान्तरित किए जाने वाले विलेखों पर देय पंजीयन शुल्क 4 प्रतिशत में छूट प्रदान किया गया। अब अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया।

3. आबंटन, व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन पर देय स्टाम्प शुल्क पर एक प्रतिशत अतिरिक्त (नगरीय निकाय) शुल्क को पूर्णतः माफ करने का निर्णय लिया गया।

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