निजी विमान कंपनी स्पाइसजेट की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले स्पाइसजेट के विमानों में तकनीकी खराबी और फिर उसके चेयरमैन के खिलाफ आपराधिक जांच का मामला अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था कि अब इसके संचालन को लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार
स्पाइसजेट के विमानों में लगातार खराबी के मामले सामने आने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा यह विषय सरकार का है, हाईकोर्ट इसमें हस्तक्षेप नही कर सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में स्पाइसजेट की फ्लाइटों की उड़ानें रोकने के लिए जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में हाल ही में स्पाइसजेट एयरलाइन की फ्लाइटों में आई खराबी की घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। यह जनहित याचिका वकील राहुल भारद्वाज ने दायर की थी।
स्पाइसजेट के खिलाफ याचिका में की गई ये मांग
जानकारी के मुताबिक, पिछले ढाई महीने में 16 फ्लाइट्स में तकनीकी गड़बड़ी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इनमें से कई विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी तो कई लैंडिंग के बाद उड़ान ही नहीं भर सके। इनमे सबसे अधिक दिक्कत स्पाइसजेट के विमानों में दर्ज की गई है।
यह भी पढ़ें:- आईसीसी रैंकिंग : वनडे सीरीज जीतने से टीम इंडिया को हुआ फायदा
One Comment
Comments are closed.