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धोखाधड़ी से बचेंः रायपुर के इस एरिया में जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक, जानें कारण

रायपुर। भविष्य के लिए अगर आप जमीन खरीद कर इनवेस्ट करना चाहते हैं, तो ये समाचार आपके बड़े काम के लायक है। राजधानी रायपुर में जमीन खरीदने से पहले इन बातों की जांच-परख कर लें।

राजधानी से लगे आरंग एरिया के एक बड़े क्षेत्र में कलेक्टर ने खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी है। इसका कारण जमीन के इन टुकड़ों में कई खसरा नंबर शामिल है। इस संबंध में कलेक्टर सर्वेश्वर भुरे ने आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर द्वारा यह पूरी कार्रवाई अवैध प्लाटिंग को लेकर की गई है।

जानकारी अनुसार राजधानी से लगे होने के कारण आरंग में जमीन का कारोबार काफी फल-फूल रहा है। यहां अवैध प्लाटिंग कर लोगों को बेचने का काम धड़ल्ले से जारी है। दलाल लाभ के लिए कई गड़बड़ियां की हैं। अवैध प्लाटिंग की जानकारी नहीं होने से कई लोग इन कॉलोनाइजर्स के चंगुल में फंस रहे हैं।

कई लोगों को जमीन खरीदी में धोखाधड़ी हुई है। उसके बाद इस सबंध में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देश पर आरंग एसडीएम ने अवैध कॉलोनाइजर्स पर बड़ी कार्रवाई की है।

दर्जनभर अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई
कलेक्टर भुरे के निर्देश पर आरंग एसडीएम अतुल विश्वकर्मा ने 13 कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। यह सभी प्लाटिंग ग्राम लखौली, गनौद, नरदहा और चंदखुरी क्षेत्र में की गई थी। 13 प्लाटिंग में कुल 31 खसरा नंबर शामिल है। इन सभी जगहों पर खरीदी बिक्री पर रोक लगाई गई है।

कॉलोनाइजर्स को भेजा नोटिस
आरंग एसडीएम अतुल विश्वकर्मा से मिली जानकारी अनुसार लगातार क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की शिकायतें मिल रही थी, इसलिए कार्रवाई की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर उक्त सभी जगहों पर खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं अवैध प्लाटिंग करने वाले कॉलोनाइजर्स को नोटिस भी भेजा जा रहा है। सभी के खिलाफ खिलाफ कॉलोनाइजर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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