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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, शर्तों के साथ मिली राहत

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने जमानत के साथ कई शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें राज्य से बाहर रहने का निर्देश भी शामिल है।

 

छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने उन्हें कुछ सख्त शर्तों के साथ राहत दी है। जानकारी के अनुसार, जमानत अवधि के दौरान अनवर ढेबर को राज्य से बाहर रहना होगा और अदालत द्वारा तय सभी शर्तों का पालन करना होगा।

ED ने लगाए हैं गंभीर आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब घोटाले की जांच में अनवर ढेबर, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा समेत कई लोगों को आरोपी बनाया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि 2019 से 2023 के बीच शराब कारोबार में कथित सिंडिकेट बनाकर अवैध रूप से करोड़ों रुपये की कमाई की गई।

ED के अनुसार, शराब की खरीद दरों में कथित हेरफेर, बिना हिसाब वाली शराब का निर्माण और FL-10A लाइसेंस के जरिए कमीशन वसूली जैसे तरीकों से घोटाले को अंजाम दिया गया।

करोड़ों की संपत्तियां हो चुकी हैं अटैच

जांच के दौरान ED ने अनवर ढेबर से जुड़ी कई करोड़ रुपये की संपत्तियां भी अटैच की थीं। इनमें रायपुर की जमीनें और अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं। एजेंसी का दावा है कि ये संपत्तियां कथित अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थीं।

क्या है 3200 करोड़ रुपये का शराब घोटाला?

ED और ACB की जांच के अनुसार, इस कथित घोटाले का आकार 3200 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में एक कथित सिंडिकेट के माध्यम से घोटाले को अंजाम दिया गया। जांच में इसे तीन हिस्सों में बांटा गया है—

A: डिस्टलरी संचालकों से प्रति पेटी कथित कमीशन वसूली।
B: नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों के जरिए बिना हिसाब वाली शराब की बिक्री।
C: शराब सप्लाई जोन में कथित हेरफेर कर अवैध उगाही।

जांच एजेंसियों का दावा है कि लाखों पेटी शराब की कथित अवैध बिक्री और करोड़ों रुपये के लेन-देन के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय में विचाराधीन है।

कानूनी प्रक्रिया रहेगी जारी

सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद अनवर ढेबर के खिलाफ चल रही जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्हें अदालत की सभी शर्तों का पालन करना होगा और मामले की अगली सुनवाई में उपस्थित होना होगा।