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योगी सरकार में मंत्री राकेश सचान को एक साल की सजा

आर्म्स एक्ट के 31 साल पुराने मामले में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान दोषी करार दिए गए हैं। मंत्री राकेश सचान ने कानपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। मंत्री राकेश सचान को एक साल की सजा सुनाई है। इसका साथ ही उनपर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान के खिलाफ 35 साल पुराने एक मामला कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में शनिवार को फैसला आना था। पूरा मामला एसीएमएम आलोक यादव के कोर्ट में चल रहा है। फैसला आने से पहले मंत्री राकेश सचान कोर्ट पहुंचे। आरोप है कि फैसला सुनाने से पहले ही राकेश सचान मौके से भाग निकले। उनके वकील ने ऑर्डर कॉपी छीनने की कोशिश की। हालांकि ऑर्डर कॉपी छीनने की पुष्टि किसी ने नहीं की गई है। लेकिन कस्टडी में लेने से पहले ही मंत्री राकेश सचान भाग निकले। वहीं इस मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, “बीजेपी के मंत्री के साथ-साथ फरार आईपीएस को भी ढूंढ लीजिएगा।”

मंत्री राकेश सचान ने कही ये बात

मंत्री राकेश सचान का कहना है कि एसीएमएम की कोर्ट पहुंचे थे। पुराने मामले में फैसला सुनाने की बात सामने आई थी। लेकिन अचानक तबियत खराब होने पर वह चले गये थे। अगली तारीख के लिए एप्लिकेशन दी गयी है। जिसे जज ने रख लिया और फाइल लेकर मंत्री के भागने वाली बात गलत है।

 

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