राज्य के सभी नवीन व ऑनगोईंग प्रोजेक्ट में यूनिट्स के क्रय-विक्रय के पहले रेरा में पंजीयन जरूरी
० प्रोजेक्ट लागत की 10 प्रतिशत शास्ति और 03 वर्ष के कारावास का प्रावधान रायपुर।छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने स्पष्ट किया है कि भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त नवीन व ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट में यूनिट्स को किसी भी रीति से विज्ञापित, विपणित, बुक या उसका विक्रय या विक्रय करने की प्रस्थापना अथवा क्रय करने के लिये व्यक्तियों को आमंत्रित करने के पूर्व प्रोजेक्ट का छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन कराना अनिवार्य है। रेरा के रजिस्टार ने बताया कि उक्त प्रावधान का उल्लघंन किये जाने की स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा-59 अंतर्गत प्रोजेक्ट लागत के 10 प्रतिशत तक की शास्ति […]



