हत्या की कोशिश मामले में आरोपी दामाद को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
0 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने थाना गरियाबंद के मामले में सुनाया फैसला गरियाबंद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या करने की कोशिश के एक मामले में आरोपी के विरुद्ध दोषसिद्ध होने पर सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन द्वारा 21 फरवरी बुधवार को आरोपी राधेलाल ध्रुव, पिता-दुखे सिंह ध्रुव उम्र 42 वर्ष, साकिन-भुटेंगा नवापारा, थाना–गरियाबंद, जिला- गरियाबंद को आहत गोकुल राम कुंजाम को टंगिया से मारकर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा 307 भा.दं. संहिता में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000/रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। मामला थाना गरियाबंद की है। आहत गोकुल […]



