नई दिल्ली: आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है. इस बीच एक सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने देशभर के लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन दिए जाने की बात कही. लेकिन कुछ ही देर बाद अब ट्वीट कर सफाई दी है. स्वास्थ्य मंत्री ने अब सिर्फ देश के तीन करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री वैक्सीन दिए जाने की बात कही है.
डॉ हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा, “फ्री वैक्सीन सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर हैं. ऐसे लोगों की संख्या करीब तीन करोड़. बाकी लोगों को वैक्सीन कैसे लगेगी इस पर जुलाई तक फैसला होगा.” इससे पहले डॉ हर्षवर्धन से सवाल पूछा गया था कि कोरोना वैक्सीन जैसे ही दिल्ली में फ्री होगी, क्या वैसे ही सभी राज्यों में भी फ्री होगी? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था, ‘कोरोना वैक्सीन दिल्ली में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में फ्री होगी.’
एक दिन पहले ही केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की 10 सदस्यीय समिति ने ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन ‘कोविशील्ड’ के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है. हालांकि अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से मंजूरी मिलना बाकी है.
विशेषज्ञ पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) की ओर से ‘कोविशिल्ड’ और भारत बायोटेक द्वारा ‘कोवैक्सीन’ के लिए मांगे गए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण पर निर्णय लेने के लिए एक बैठक बुलाई थी. एक बार जब समिति की ओर से वैक्सीन के लिए रास्ता साफ हो गया, तब अंतिम अनुमोदन के लिए आवेदन भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) वी जी सोमानी को भेज दिया गया है.
ब्रिटेन और अर्जेटीना पहले ही कोविशील्ड को मंजूरी दे चुके हैं. वैक्सीन की पांच करोड़ से अधिक खुराक पहले ही इसके निमार्ता, पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भंडारित की जा चुकी हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर निर्णय का अभी भी इंतजार किया जा रहा है.
केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन की तेजी से मंजूरी और वितरण के लिए किसी मूल्य सीमा के बिना इनके आयात और निर्यात की इजाजत भी दे दी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जिन स्थानों पर एक्सप्रेस कार्गो निपटान प्रणाली (ईसीसीएस) चालू है, वहां कुरियर के जरिए कोविड-19 की वैक्सीन के आयात और निर्यात के लिए नियमन में छूट दी है.
कोविड-19 के संबंध में वैक्सीन के आयात और निर्यात की अनुमति किसी मूल्य सीमा के बिना दी जाती है. सीबीआईसी ने कहा कि वैक्सीन का भंडारण और परिवहन एक नियंत्रित तापमान में करना जरूरी है और इसमें कई पक्ष शामिल हैं. ऐसे में सीमाओं के बीच वैक्सीन के तेजी से निकास के लिए प्रभावशाली व्यवस्था जरूरी है.