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रिटायरमेंट से पहले पड़ गई है पैसों की जरूरत, NPS से निकाले जा सकते हैं पैसे, पूरी करनी होगी कुछ शर्तें

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए साल 2004 में राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी National Pension Scheme की शुरुआत की थी. बाद में इसमें कुछ बदलाव करके इसे सभी के लिए खोल दिया गया था. प्राइवेट (Private Sector Employee) और सरकारी सेक्टर (Government Sector Employee) दोनों के ही लोगों को इस स्कीम का लाभ मिल सकता है.

राष्ट्रीय पेंशन योजना से पैसे निकालने की जरूरत आमतौर पर तीन ही मौके पर पड़ती है. वह है रिटायरमेंट के बाद, निवेशक की समय से पहले मृत्यु की स्थिति में और मैच्योरिटी से पहले अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर. आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना के दौर (Corona Pandemic) में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें निवेश करने की सलाह दी है. पहले इस योजना के तहत आप निवेश के 10 साल बाद इस स्कीम से पैसे निकाल सकते थे. लेकिन, अब नियमों में बदलाव करते हुए आप नौकरी के तीन साल बाद भी पैसे निकाल सकते हैं.

इन शर्तों को पूरा करने पर निकाले जा सकते हैं पैसे-

-आप अपने NPS खाते से पैसे निकाल सकते हैं लेकिन, आपका अकाउंट 3 साल पहले खुला हो.
-आप अपने निवेश का 25 प्रतिशत ही निकाल सकते हैं. यह राशि आपकी जमा राशि पर ही कैल्कुलेट होगी. ब्याज राशि को इसमें नहीं जोड़ा जा सकता है.
-आप बीमारी की स्थिति में, बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसे कार्यों के लिए पैसे निकाल सकते हैं.
-आप आंशिक पैसे 3 बार ही निकाल सकते हैं और दो Withdrawal में 5 साल का अंतर होना चाहिए.
-वहीं अगर बीमारी के कारण आप यह पैसे निकाल रहे हैं तो ऐसे में यह 5 साल की शर्त लागू नहीं होती है.

राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) से पैसे निकालने के लिए चाहिए यह डॉक्यूमेंट्स-

-पैन कार्ड की फोटो कॉपी
-Cancelled चेक
-राष्ट्रीय पेंशन योजना के तरह मिली राशि की रसीद
-आपका आईडी जैसे आधार कार्ड (Aadhaar Card), राशन कार्ड (Ration Card)

इस तरह निकाले रकम-

आप राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पैसे निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन (Online Application for National Pension Scheme) कर सकते हैं. इसके लिए आपको NPS की वेबसाइट पर जाकर प्रोसेस को पूरा करना होगा. इसके अलावा ऑफलाइन (Offline Application for National Pension Scheme) आप निकासी फार्म (601-PW) भरकर भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स (Important Documents) के साथ भी प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (Point of Presence) सर्विस प्रोवाइडर के पास जमा कर सकते हैं. ध्यान रहे कि अगर आपके पेंशन अकाउंट में जमा राशि 1 लाख से कम है तो सारे पैसे एक बार में निकाले जा सकते हैं.

 

 

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