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8.87 करोड़ का गबन, जल संसाधन‌ के ईई सहित चार के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज

अंबिकापुर।‌‌ उत्तरप्रदेश में बन रहे अमवार डैम सहित अन्य परियोजनाओं के भू अर्जन के लिए जल संसाधन विभाग को मिली राशि 8 करोड़ 87 लाख रुपए से अधिक राशि का गबन करने के मामले में रामानुजगंज पुलिस ने तत्कालीन कार्यपालन अभियंता सहित चार अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रामानुजगंज विधानसभा प्रवास के दौरान करीब डेढ़ वर्ष पूर्व ग्रामीणों द्वारा की गई थी। मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईई को सस्पेंड कर विभागीय जांच का आदेश दिया था। विभागीय जांच के बाद अधिकारी कर्मचारियों को गबन का दोषी पाए जाने पर सभी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
मामला बलरामपुर जिले के जल संसाधन क्रमांक 2 रामानुजगंज का है। उत्तरप्रदेश में बन रहे अमवार डैम के डूबान में आने वाले सनावल क्षेत्र के प्रभावितों सहित अन्य जल संसाधन परियोजनाओं के डूबान भू प्रभावितों को मुआवजा देने के लिए रामानुजगंज जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 को राज्य शासन से वर्ष 2021 22 में करीब 9 करोड रुपए प्राप्त हुए थे। उक्त राशि नियमानुसार भू अर्जन प्रकरण के प्रभावितों को चेक के माध्यम से प्रदान किया जाना था।जल संसाधन के प्रभारी कार्यपालन अभियंता संजय कुमार ग्रायकर ने अपने अधीनस्थों के साथ मिलीभगत कर उक्त राशि में से 8 करोड़ 87 लाख 54000 रुपए का चेक निजी ठेका कंपनियों को काटते हुए राशि का बंदरबांट कर लिया।

सीएम से हुई थी शिकायत- मामले की शिकायत करीब डेढ़ वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री के रामानुजगंज विधानसभा प्रवास के दौरान ग्रामीणों ने की थी। मुख्यमंत्री बघेल ने तत्कालीन ईई को सस्पेंड कर दिया था और जांच के आदेश दिए थे। मामले की विभागीय जांच में प्रभारी कार्यपालन अभियंता सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को 8 करोड़ 87 लाख रुपए के गबन का दोषी पाया गया। छग शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के पत्र क एफ03-05/31/ स्था / 2022 दिनांक 14.02.2023 के द्वारा सभी सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश रामानुजगंज जल संसाधन की कार्यपालन अभियंता को दिया गया कार्यपालन अभियंता एनसी सिंह ने समस्त दस्तावेज व विभागीय जांच की प्रतिलिपि के साथ रामानुजगज थाने मेंमामले की प्राथमिकी 17 मार्च 2023 को दर्ज कराई है।

ये हैं आरोपी- रामानुजगंज थाना प्रभारी संतलाल आयाम ने बताया कि मामले में संजय कुमार ग्रायकर तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, मिथलेश कुमार पाण्डेय वरिष्ठ लेखा लिपिक, संजीव कुमार सिंह डाटा इंट्री आपरेटर, धीरज अभिषेक एक्का संभागीय लेखा अधिकारी एवं अन्य के खिलाफ धारा 409, 420, 467, 468, 471,120बी के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले में ठेका कंपनियों के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं हुआ है, जिनके नाम से चेक जारी कर फर्जीवाड़ा किया गया था। पुलिस जांच में निजी ठेका कंपनियों की खिलाफ भी अपराध दर्ज किया जाएगा।

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